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Prayagraj : हाईकोर्ट ने 46 वर्ष पूर्व हुई सजा में ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दो लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के घुघली थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में दर्ज प्राथमिकी पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों प्यारे सिंह और छोटकू को बरी किए जाने के फैसले को गलत मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बाकी आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने दो दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीजेएम गोरखुपर को आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने यूपी सरकार की ओर से दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए और ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए अयोध्या व अन्य की अपील को खारिज करते हुए दिया है।

मामले में दोषियों और यूपी सरकार दोनों ने अपील दाखिल की थी। दोषियों ने सत्र न्यायालय के आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। जबकि यूपी सरकार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी प्यारे सिंह और छोटकू को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

मामले में दोषियों पर आरोप था कि उन्होंने 1978 में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले नाइक के पुत्र गंगा की लाठी-ठंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के समय अयोध्या, सन्हू, छांगुर, लाखन और राम जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान प्यारे सिंह और छोटकू का नाम भी सामने आया। ट्रायल कोर्ट ने प्यारे सिंह और छोटकू को बरी कर दिया। जबकि, बाकी पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों और गवाहों की सही विवेचना नहीं की। लिहाजा, प्यारे सिंह और छोटकू का बरी किया जाना सही नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने बाकी नामजद आरोपियों को सुनाई गई सजा को सही माना। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अयोध्या, रामजी, लखन और सन्हू की मौत हो गई थी। इसलिए उनकी अपील को पहले ही समाप्त कर दिया गया। जबकि, बाकी पर सुनवाई पूरी कर सजा को मुकम्मल कर दिया।

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