प्रयागराज : (Prayagraj) इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह (former Jaunpur MP Dhananjay Singh) को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में उनको सात साल की सजा सुनाई थी। सजा बरकरार रहने के कारण धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने धनंजय सिंह की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर दिया है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोपित धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। सिंह को आज ही बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है।