प्रयागराज : (Prayagraj) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (former SP MLA Irfan Solanki) की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) ने दिया है। कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लम्बित है।