Prayagraj : यतीमखाना मामले में आजम खान की याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर को

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प्रयागराज : (Prayagraj) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने 2016 के यतीमखाना बेदखली प्रकरण में सपा नेता मोहम्मद आजम खान (SP leader Mohammad Azam Khan’s) की याचिका पर सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख लगाई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) ने सह अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नक़वी, अधिवक्ता सैयद अहमद फैज़ान, आजम खान व उनके सहयोगी वीरेन्द्र गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद व शशांक तिवारी को सुनकर दिया है।

याचिका में ट्रायल कोर्ट के गत 30 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में अभियोजन साक्षियों विशेषकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने और घटनास्थल की वीडियोग्राफी को रिकॉर्ड में लाने की मांग खारिज कर दी गई थी। याचियों का कहना है कि यह वीडियोग्राफी उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति साबित कर सकती है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के लिए यह साक्ष्य आवश्यक है।

यह मुकदमा 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में दर्ज 12 एफआईआर पर आधारित (This case is based on 12 FIRs registered in Kotwali police station of Rampur in 2019) है। जिनमें डकैती, आपराधिक षड्यंत्र और घर में अनधिकृत प्रवेश जैसे आरोप शामिल हैं। सभी मामलों को आठ अगस्त 2024 को विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) रामपुर ने एकल मुकदमे में जोड़ा था।