Prayagraj : जिलाधिकारी मऊ को एक हफ्ते में आदेश का पालन करने या 24 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश

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प्रयागराज : (Prayagraj) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कोर्ट आदेश का पालन न करने व मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी मऊ को एक हफ्ते में आदेश का पालन करने या 24 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल (Justice Rohit Ranjan Agarwal) ने इतराज प्रजापति की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि याची ने जिलाधिकारी मऊ के न्यायालय में ,इतराज प्रजापति के विरुद्ध चल (against Itraj Prajapati in the court of District Magistrate Mau) रहे मुकदमे को जिलाधिकारी को मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार न होने के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका योजित कर चुनौती दिया।

कोर्ट ने एक जुलाई 2025 को जिलाधिकारी मऊ से दो सप्ताह के अंदर इस संबंध में जानकारी मांगी। सरकारी वकील द्वारा ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी मऊ को सूचित करने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।