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Palwal : मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दो फांसी की सजा

अगस्त-2020 में हुई बच्ची से दरिंदगी,20-20 हजार जुर्माना

पलवल : 10 वर्षीय मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार जुर्माना लगाया। यह मामला कोर्ट में अगस्त 2020 से विचाराधीन था।

बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद सजा का ऐलान किया गया। जानकारी के अनुसार होडल थाना अंतर्गत एक गांव निवासी 10 वर्षीय मूक बधिर (गूंगी-बहरी) बच्ची 24 अगस्त 2020 को घर से लापता हो गई थी। 25 अगस्त को बच्ची का शव उनके घर से कुछ दूरी खेत से बरामद हुआ था। जांच के बाद होडल थाना पुलिस ने खुलासा किया कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। पुलिस का कहना था कि दोनों युवकों ने पहले शराब पी थी, उसके बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की। इस मामले में पुलिस ने अजय व पुरुषोत्तम को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील हरकेश सिंह ने मामले की पैरवी करते हुए दोनों को फांसी सजा देने की मांग की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपित अजय और पुरुषोत्तम को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया ।

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