New Delhi : कच्‍चे तेल पर विंडफॉल टैक्‍स घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन किया, नई दरें लागू

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नई दिल्‍ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय बजार (international market) में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू स्‍तर पर उत्‍पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटा दिया है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 2,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया है। नई दरें शनिवार से प्रभावी हो गई हैं।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि घेरलू स्‍तर पर उत्‍पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। नई दरें 31 अगस्त, 2024 से प्रभावी होंगी। हालांकि, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगने वाले दर को फिर शून्‍य पर बरकरार रखा गया है।

इससे पहले सरकार ने 16 अगस्त, 2024 घरेल स्‍तर पर उत्‍पादित कच्‍चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 54.3 फीसदी घटाकर 4,600 रुपये से 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया था, जबकि डीजल और एटीएफ पर लगने वाले टैक्स को शून्य पर अपरिवर्तित रखा था। इस तरह से सरकार ने अगस्त महीने में दो बार में करीब 60 फीसदी तक विंडफॉल टैक्स में कटौती की है।

उल्‍लेखनीय है कि अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में पिछले दो सप्ताहों में क्रूड ऑयल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े विंडफॉल टैक्‍स की समीक्षा की जाती है। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को घरेलू स्‍तर पर उतपादित कच्‍चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्‍स लगाया, जिससे वह उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं।