New Delhi : दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को बहन की शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Delhi’s Karkardooma Court) ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोपित उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई (Additional Sessions Judge Sameer Bajpai) ने उमर खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे। अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने उमर खालिद को 20 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उमर खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है।

उमर खालिद समेत दूसरे सह-आरोपितों की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायाल ने 2 सितंबर को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर, 2024 से 3 जनवरी, 2025 (Umar Khalid interim bail from December 28th, 2024, to January 3rd, 2025) तक की अंतरिम जमानत दी थी।

उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।