नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन यात्रा से जुड़े विभिन्न पोर्टल्स को हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित लंबित पैसा उपभोक्ताओं को वापस करने का आदेश दिया है। सरकार ने पोर्टल्स को नवंबर के तीसरे हफ्ते के अंत तक रिफंड जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि यात्रा क्षेत्र में उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए ट्रैवल को लेकर ऑनलाइन सुविधा प्रदाताओं के साथ बैठक की। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना महामारी के दौरान ‘लॉकडाउन’ अवधि के दौरान बुक किए गए टिकट का पैसा वापस नहीं किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई।
मंत्रालय के मुताबिक यात्रा सुविधा प्रदाताओं (एग्रिगेटर्स) को नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक कोराना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण प्रभावित लंबित हवाई किराया राशि का भुगतान करने को कहा गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि ट्रैवल एग्रीगेटर्स को नवंबर के तीसरे हफ्ते के अंत तक लंबित रिफंड का वितरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोनो महामारी की रोकथाम के लिए 25 मार्च, 2020 से अलग-अलग अवधि के लिये देशभर में ‘लॉकडाउन’ लगाया गया था। इस दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को भी एक निश्चित अवधि के लिए बंद किया गया था।