spot_img
HomeBusinessBusinessNew Delhi : तीस जून के बाद क्रेडिट कार्ड पेमेंट में हो...

New Delhi : तीस जून के बाद क्रेडिट कार्ड पेमेंट में हो सकती है परेशानी

एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत 26 बैंकों के कार्डों में हो सकती है दिक्कत

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की वजह से 30 जून के बाद एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बिल पेमेंट करने में परेशानी आ सकती है। रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में साफ किया है कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से ही प्रोसेस किए जाएंगे, लेकिन 26 बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस को एक्टिवेट नहीं किया है।

दरअसल, धोखाधड़ी वाले लेनदेन को ट्रैक करने और उनका सही समय से समाधान निकालने के लिए रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोसेस करने का निर्देश दिया है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होने से रिजर्व बैंक पेमेंट ट्रेंड्स पर भी नजर रख सकेगा, जिससे क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड के मामलों पर भी अंकुश लग सकेगा।

गौरतलब है कि फिलहाल बिल डेस्क, फोन-पे, क्रेड और इंफी बीम एवेन्यू जैसे कुछ प्रमुख प्लेटफार्मों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल को प्रोसेस किया जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट बीबीपीएस के जरिए ही किए जाएंगे। ऐसे में करोड़ों क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने ही 5 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं करने वाले शेष 23 बैंकों द्वारा भी काफी बड़ी संख्या में क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल पेमेंट की प्रक्रिया को एक्टिव किया है। हालांकि देश में कुल 34 बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम को जारी रखने के लिए जिन 8 बैंकों ने बीबीपीएस को एक्टिवेट किया है, उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक के नाम शामिल हैं।

हालांकि पेमेंट इंडस्ट्री ने भारतीय रिजर्व बैंक से बीबीपीएस की समय सीमा को और 90 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है लेकिन रिजर्व बैंक ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो समय सीमा में किसी तरह की छूट देने जा रहा है। ऐसे में अगर बीबीपीएस को एक्टिव करने के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो करोड़ों क्रेडिट कार्ड धारकों को बिल पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है।

spot_imgspot_imgspot_img
इससे जुडी खबरें
spot_imgspot_imgspot_img

सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर