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New Delhi: कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट कावेरी जल विवाद मामले पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। आज इस मामले को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को करने का आदेश दिया।

इस मामले में 31 अगस्त को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि प्राधिकरण ने तमिलनाडु राज्य को 15 दिनों के लिए पांच हजार क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि कर्नाटक ने निर्देशों का पालन किया है और 26 अगस्त तक 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने से फिलहाल मना किया था और कहा था कि हम इससे विशेषज्ञ नहीं हैं। कोर्ट ने प्राधिकरण को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस मामले में कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुकी है। कर्नाटक सरकार ने अपने हलफनामे में तमिलनाडु सरकार की अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि तमिलनाडु की मांग पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह एक गलत धारणा पर आधारित है कि यह संकटग्रस्त साल नहीं है, बल्कि यह सामान्य बारिश का साल है।

कर्नाटक सरकार का कहना है कि तमिलनाडु हमें पानी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस साल बारिश 25 फीसदी कम हुई है। यह पानी की कमी वाला साल है। जलाशयों का प्रवाह लगभग आधा हो गया है। ऐसे में हमें पानी छोड़ने को मजबूर नहीं किया जा सकता।

तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिक कर्नाटक सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। 16 फरवरी, 2018 को कावेरी जल विवाद मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य कावेरी नदी पर अपना दावा नहीं कर सकता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कावेरी वाटर ट्रिब्युनल के फैसले में संशोधन करते हुए आदेश दिया था कि कर्नाटक को 14.75 टीएमसी पानी ज्यादा मिलेगा जबकि तमिलनाडु को 192 टीएमसी फुट की जगह 177.25 टीएमसी फुट पानी दिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लागू करने की मांग की है।

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