नई दिल्ली : (New Delhi) तीन निचली अदालतों के बार एसोसिएशंस के चुनाव का मामला सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में आज राऊज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और साकेत कोर्ट के बार एसोसिएशंस चुनाव का मामला चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव का मामला मेंशन करते हुए कहा गया कि कुछ पदों के परिणाम कल रात घोषित कर दिए गए हैं जबकि कुछ के बाकी हैं। तब कोर्ट ने सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर कल यानी 25 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव का मामला मेंशन करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुनाव में प्रोक्सिमिटी कार्ड का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि गिनती किए गए मतों और मतदाताओं की संख्या में गड़बड़ी है। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया है। इस पर कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है, तो बताया गया कि चुनाव परिणाम 23 मार्च को घोषित किया गया था। तब कोर्ट ने कहा कि जब एक बार चुनाव परिणाम घोषित हो जाता है, तब चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। आप चुनाव को चुनौती दीजिए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि बार एसोसिएशन का चुनाव सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत होता है। बाद में कोर्ट ने इस पर आज ही सुनवाई करने की अनुमति दे दी। जब ये मामला जस्टिस मिनी पुष्करणा के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया तो कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी करते हुए इस याचिका पर भी कल यानी 25 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।
दोपहर के बाद चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का मामला मेंशन किया गया। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने चुनाव रद्द करने को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा कुप्रबंधन की वजह से हुआ। उन्होंने साकेत कोर्ट बार एसोसिएश का चुनाव हाई कोर्ट के किसी पूर्व जज की निगरानी में कराने का आदेश दिया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आब्जर्वर की जरूरत तभी होगी जब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।