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New Delhi : आईटी रुल्स और ओटीटी के कंटेंट से जुड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का सुप्रीम आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी रुल्स को चुनौती देने वाली और ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग करने वाली विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आईटी रुल्स को चुनौती देने वाली विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की थी। आईटी रुल्स को चुनौती देने वाली याचिकाएं दिल्ली, बांबे, मद्रास और केरल हाई कोर्ट में दायर की गई हैं।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ मीडिया संगठनों ने आईटी रुल्स को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

मीडिया संगठनों की याचिका में कहा गया है कि नया आईटी रुल्स मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आईटी रुल्स मीडिया के न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करने की कोशिश है। याचिका में कहा गया है नए आईटी रुल्स से प्रेस काउंसिल एक्ट और प्रोग्राम कोड का महत्व खत्म हो गया है। याचिका में आईटी रुल्स की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये रुल्स संविधान की धारा 19(1)(ए) और धारा 14 का उल्लंघन है। ऐसी ही याचिकाएं दूसरी हाई कोर्ट में भी दायर की गई हैं।

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