New Delhi : कोस्ट गार्ड अफसर प्रियंका त्यागी को फिर से सेवा में बहाल करने का सुप्रीम आदेश

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोस्ट गार्ड में महिला अफसर को स्थायी कमीशन देने के मामले पर सुनवाई के बाद बड़ा दखल देते हुए कोस्ट गार्ड अफसर प्रियंका त्यागी को फिर से सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।

कोर्ट ने प्रियंका त्यागी को कोस्ट गार्ड में जनरल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में सेवा जारी रखने के लिए अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लैंगिक समानता का गंभीर संवैधानिक सवाल उठा है। दरअसल प्रियंका त्यागी ने स्थाई कमिशन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जो कि लंबित है। इस दौरान दिसंबर 2023 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेवानिवृति पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब सुप्रीम कोर्ट ही पूरे मामले पर सुनवाई करेगा।