नई दिल्ली :(New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मराठा आरक्षण पर रोक लगाने की (stop Maratha reservation in July) मांग पर जुलाई में सुनवाई करेगा। गुरुवार काे याचिकाकर्ता की ओर से जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच (vacation bench headed by Justice KV Vishwanathan) के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर 14 जुलाई से सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने 10 फीसदी मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बांबे हाई कोर्ट ने 11 जून को अपने अंतरिम आदेश में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी थी।
महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी, 2024 को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कानून पारित किया था। रिपोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए असाधारण परिस्थितियों का जिक्र किया गया, जो राज्य में 50 फीसदी कुल आरक्षण की सीमा से अधिक है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बनाए गए पहले के मराठा आरक्षण के कानून को निरस्त कर दिया था। 2018 के आरक्षण में 16 फीसदी आरक्षण दिया गया था।