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New Delhi : चुनाव चिन्ह आवंटन मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जनवरी को

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court) शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन आयोग (petition filed by the Shiv Sena’s Uddhav Thackeray) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 जनवरी, 2026 को अंतिम सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच (bench headed by Justice Surya Kant) ने ये आदेश दिया।

उद्धव ठाकरे गुट ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई है। याचिका में शिंदे गुट को धनुष बाण चुनाव चिह्न (to allot the bow and arrow) आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।

निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देकर धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था। आयोग ने पाया था कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को निर्वाचन आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है।

निर्वाचन आयोग के इस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। धनुष बाण चुनाव चिन्ह बाल ठाकरे के समय से शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहा है।

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