नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundaresh of the Supreme Court) की अध्यक्षता वाली बेंच ने पत्रकार अभिसार शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालयने एफआईआर रद्द करने के मामले में अभिसार शर्मा को उच्च न्यायालय (High Court) जाने को कहा है।
अभिसार शर्मा (Abhisar Sharma) ने असम पुलिस में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। न्यायालय ने सीधे उच्चतम न्यायालय आने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उच्च न्यायालय को नजरअंदाज कर यहां क्यों आए। एक निजी कम्पनी को असम सरकार के 3000 बीघा जमीन देने और राज्य सरकार को सांप्रदायिक बताने से जुड़े वीडियो को लेकर असम पुलिस ने अभिसार शर्मा पर एफआईआर दर्ज की है।


