
कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए एससी-एसटी और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़ों का दोबारा आकलन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है।
याचिका पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दायर की थी। याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए राज्य में एससी-एसटी और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़ों की गणना से संबंधित दो नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दी थी।
सुवेंदु अधिकारी की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए दो अलग-अलग मापदंड नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य प्रशासन के साथ मिलकर पंचायत चुनावों में आंकड़ों में हेरफेर कर सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाया है।


