नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court) ने गायिका नेहा सिंह राठौर (singer Neha Singh Rathore) को कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता (A bench headed by Justice JK Maheshwari) वाली बेंच ने पहलगाम हमले के बाद ट्वीट करने पर नेहा सिंह राठौर पर दर्ज एफआईआर के मामले में कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान नेहा सिंह राठौर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (senior lawyer Kapil Sibal) ने कहा कि वो ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पर बगावत जैसी धारा नहीं लगाई जा सकती है। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप ये बातें ट्रायल के समय या आरोप तय करते समय रख सकते हैं।
दरअसल, नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद नेहा सिंह राठौर पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 152, 353 और आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। नेहा सिंह राठौर ने इसी एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।


