New Delhi : यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले में मप्र हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली : (New Delhi)सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को मध्यप्रदेश के पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाकर वहां अपनी बात रखने की सलाह दी।

इससे पहले 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से पूछा था कि पीथमपुर में कचरा जलाने के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे निपटने के क्या इंतजाम हैं। आज मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कचरा जलाने के दौरान सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

इंदौर निवासी चिन्मय मिश्रा ने दाखिल याचिका में कहा था कि यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मामले पर इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी। याचिका में आशंका जताई गई थी कि अगर ये कचरा पीथमपुर में जलाया गया तो वहां के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। रेडिएशन फैलने पर उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी इस इलाके में नहीं है।

यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से 2 और 3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 3000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 3 दिसंबर, 2024 को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से डिस्पोजल साइट पर पहुंचाने का आदेश दिया था।