नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप में मिड-डे मील में बच्चों के लिए मांसाहारी भोजन (Lakshadweep administration’s order to ban non-vegetarian food) और लक्षद्वीप में डेयरी फार्म पर रोक लगाने के लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नीतिगत फैसला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
दरअसल, अजमल अहमद ने दायर याचिका में केरल हाई कोर्ट के सितंबर, 2021 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। केरल हाई कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश को बरकरार रखा था।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई, 2022 को लक्षद्वीप प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए लक्षद्वीप प्रशासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन ने कहा था कि ये नीतिगत फैसला है और कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता।