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New Delhi : संसद के सेंट्रल हॉल से सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

New Delhi: Supreme Court refuses to hear plea to remove Savarkar's portrait from Parliament's Central Hall

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court) ने संसद के केंद्रीय कक्ष और दूसरी सार्वजनिक जगहों से वीर सावरकर की तस्वीर (Veer Savarkar’s portrait from the Central Hall of Parliament) को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

बालासुंदरम नाम के एक रिटायर्ड अधिकारी (retired officer named Balasundaram) ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस तरह की बेतुकी याचिका दाखिल कर कोर्ट का कीमती वक़्त बर्बाद कर रहे हैं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक लाख का जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ले ली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नसीहत दी कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह की चीजों में लगने के बजाय वो समाज के लिए कुछ सार्थक योगदान दें।

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