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New Delhi : महाकुंभ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjeev Khanna) की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) जाने को कहा।

वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर कर प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह वाकई चिंता का विषय है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही इस मसले को लेकर याचिका लंबित है। इसलिए याचिकाकर्ता वहीं जाकर अपनी बात रख सकते हैं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है।

याचिका में प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में सभी राज्यों के सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई थी, जिससे गैर हिन्दी भाषी लोगों को कोई असुविधा न हो। याचिका में वीआईपी मूवमेंट पर सवाल उठते हुए मांग की गई थी कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक जगह का इस्तेमाल आम लोगों के लिए किया जा सके। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने, लोगों को सही जानकारी देने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्पले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्य सरकारों की ओर से अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई थी।

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