नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पहलगाम में आतंकी हमले (terror attack in Pahalgam) के मद्देनजर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्यों को निर्देश दिये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और विशाल तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका मकसद क्या है। कौन आपको ऐसी अर्जी दाखिल करने के लिए उकसा रहा है। आप बिल्कुल मामले की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जुर्माना लगवाना चाह रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए याचिकाकर्ता एक के बाद एक जनहित याचिका दाखिल कर रहे हैं। कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ले ली। इसके पहले भी एक मई को सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दाखिल याचिका पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने मांग की है कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में इस मामले की जांच हो। जज कब से ऐसे मामलों में जांच करने के एक्सपर्ट हो गए। मामले की गंभीरता को देखिए, ये कठिन समय है। आतंकवाद से लड़ने में सबको मिलकर लड़ना है।