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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा।

अभिषेक का कहना है कि उनका इस कथित घोटाले से उसका कोई संबंध नहीं है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने उनके एक भाषण के आधार पर सीबीआई और ईडी को जांच का आदेश दे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी और सीबीआई को जरुरत पड़ी तो इस मामले में गिरफ्तारी आरोपी कुंतल घोष से भी पूछताछ कर सकती है।

कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उस पर अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का दबाव बना रही हैं। कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था।

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