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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वकील विक्रम सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice B.R. Gavai) की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली के वकील विक्रम सिंह को 10 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस वकील को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था।

विक्रम सिंह (Vikas Singh) की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि एक वकील को उसके पेशेवर काम करने के लिए फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। याचिका में हरियाणा और दिल्ली सरकारों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में विक्रम सिंह की तत्काल रिहाई और एसटीएफ की कथित अवैध कार्रवाईयों की न्यायिक जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बार की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बजाय जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता के अपने मुवक्किलों के साथ पेशेवर जुड़ाव को आपराधिक बनाने की कोशिश की गई है। इससे कानून के शासन और वकील और मुवक्किल संबंधों की पवित्रता को ठेस पहुंच रही है।

जुलाई, 2019 से दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील विक्रम सिंह वर्तमान में फरीदाबाद की जेल (Faridabad jail) में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की निचली अदालतों के बार एसोसिएशंस की कोआर्डिनेशन कमेटी 6 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया था। कमेटी ने कहा था कि विक्रम सिंह को एक झूठे मामले में फंसाया गया है।

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