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New Delhi : सुप्रीम काेर्ट से अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं

नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam, son of Samajwadi Party leader Azam Khan) को झटका दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश (bench headed by Justice MM Sundaresh) की अध्यक्षता वाली बेंच ने पासपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले को निरस्त करने से इनकार कर दिया है।

23 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक मामला फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा दो पैन कार्ड बनवाने से। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई, 2019 को एक अब्दुल्लाह के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

शिकायत में कहा गया था कि 10 जनवरी, 2018 को अब्दुल्ला को पासपोर्ट जारी किया गया था। पासपोर्ट में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है, जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में एक जनवरी, 1993 है। सक्सेना ने अब्दुल्ला के खिलाफ 6 दिसंबर, 2019 को एक एफआईआर दर्ज करायी थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला ने 2017 के अपने चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर की जानकारी दी थी। आरोप लगाया गया है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के लिए दो पैन कार्ड बनवा लिए थे।

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