नई दिल्ली : (New Delhi) भीमा-कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप को दी अंतरिम जमानत उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court) ने भीमा-कोरेगांव मामले की आरोपित ज्योति जगताप को राहत दी (granted relief to Jyoti Jagtap, an accused in the Bhima-Koregaon case) है। जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundaresh) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान बुधवार काे ज्योति जगताप के वकील अपर्णा भट्ट (Jyoti Jagtap’s lawyer, Aparna Bhatt) ने कहा कि ज्योति जगताप पांच साल से जेल में बंद है। जगताप कबीर कला मंच की सदस्य हैं। कबीर कला मंच प्रतिबंधित माओवादी संगठन की आनुषंगिक शाखा है।जगताप को सितंबर, 2000 में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) (National Investigation Agency) के मुताबिक जगताप और दूसरे आरोपितों ने 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया था, जिसके बाद हिंसा भड़की थी। जगताप की जमानत याचिका काे बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने 17 अक्टूबर, 2022 को खारिज कर दिया था।


