नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (National Board of Examination) (NBE) को निर्देश दिया है कि वो नीट पीजी की परीक्षा दो शिफ्ट में नहीं ले और इस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का प्रबंध करे। यह आदेश जस्टिस विक्रमनाथ (Justice Vikram Nath) की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने दिया। नीट पीजी की परीक्षा 15 जून को होने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करना मनमाना फैसला है और इससे सबको समान अवसर नहीं मिलेंगे। दोनों शिफ्टों के प्रश्न पत्र एक ही किस्म के नहीं होंगे। ऐसे में परीक्षा एक ही शिफ्ट में होना उचित है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की उस दलील को खारिज कर दिया कि नीट पीजी की परीक्षा के लिए उसके पास इतने पर्याप्त सेंटर नहीं है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाए। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को परीक्षा आयोजित होने वाली है, ऐसे में परीक्षा के लिए इंतजाम करने के लिए पर्याप्त समय है ताकि एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित किया जा सके।