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New Delhi : हरियाणा सरकार को ‘सुप्रीम’ झटका, हाई कोर्ट ने नौकरियों में 5 नंबर बोनस को बताया था असंवैधानिक

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पांच अतिरिक्त अंक देने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक ठहराने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखने को कहा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की इस योजना में खामियां गिनाते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था।

दरअसल, हरियाणा सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने का फैसला किया था। हरियाणा सरकार के इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट मे चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

New Delhi : केंद्र ने कहा- हाई कोर्ट एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने का आदेश नहीं दे सकता

नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा है कि उच्च न्यायालय एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने का आदेश नहीं दे...

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