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New Delhi : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) की याचिका पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी (Sonia Gandhi and Rahul Gandhi) को नोटिस जारी किया है। ईडी ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च, 2026 को करने का आदेश दिया।

दरअसल, 16 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) (ASG) एसवी राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited) (AJL) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी।

इस मामले में राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा (Rahul Gandhi’s lawyer RS ​​Cheema) ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है। एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी। चीमा ने कहा था कि एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी।

सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Sonia Gandhi’s lawyer Abhishek Manu Singhvi) ने कहा था कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया। ये मनी लांड्रिंग का ऐसा मामला है, जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। सिंघवी ने कहा था कि यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड (Associated Journals Limited) को कर्ज मुक्त करने के लिए की। उन्होंने कहा था कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है। सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने सालों तक कुछ नहीं किया और किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई शुरु की।

कोर्ट ने 2 मई को इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी (Sonia Gandhi and Rahul Gandhi) समेत सात आरोपितों को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में राज्यसभा की सदस्य सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून (Money Laundering Act) की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की थी।

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