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New Delhi : निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर (Lipika Mitra, wife of Aam Aadmi Party leader Somnath Bharti, against Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) आपराधिक मानहानि याचिका संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने 8 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था। लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया।

याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई, 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया। याचिका में कहा गया है सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत दिया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें।

सोमनाथ भारती साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के (Aam Aadmi Party candidate) उम्मीदवार थे। लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था। उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी। याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किए उसे वापस लिया जाए।

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