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New Delhi : रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक के अधिग्रहण के लिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक को दी मंजूरी

New Delhi: Reserve Bank Approves Emirates NBD Bank's Acquisition of RBL Bank

नई दिल्ली : (New Delhi) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) (RBI) ने दुबई के एमिरेट्स एनबीडी बैंक को आरबीएल बैंक में 74 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद बैंक को सब्सिडी मॉडल के तहत विदेशी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि आरबीआई ने यह मंजूरी एक अप्रैल को दी, जिसकी वैधता एक वर्ष तक रहेगी। संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) (UAE) के दूसरे सबसे बड़े बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने अक्टूबर 2025 में आरबीएल बैंक में 60 फीसदी की हिस्सेदारी करीब 26,853 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद यह मंजूरी दी गई है।

आरबीआई की मंजूरी पत्र के अनुसार एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) (ENBD) को आरबीएल बैंक की चुकता पूंजी का कम से कम 51 फीसदी हिस्सा बनाए रखना होगा। रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) (SEBI) के नियमों के अधीन ईएनबीडी को आरबीएल बैंक का प्रवर्तक वर्गीकृत करने पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 की धारा 12(2) के तहत ईएनबीडी के मताधिकार को आरबीएल बैंक के कुल मतदान अधिकारों के 26 फीसदी तक सीमित रखा जाएगा।

ईएनबीडी को ‘सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस’ (Single Mode of Presence) की शर्त से अस्थायी छूट दी गई है, जब तक कि भारत में उसकी शाखाओं का आरबीएल बैंक के साथ विलय नहीं हो जाता या अधिकतम एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह मंजूरी भारत सरकार से 49 प्रतिशत से अधिक निवेश के लिए आवश्यक स्वीकृति, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) (FEMA) 1999, सेबी नियमों तथा अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन होगी।

इस प्रस्तावित सौदे को अभी अन्य नियामकीय मंजूरियां और 18 अक्टूबर, 2025 को निवेशक एवं बैंक के बीच हुए निवेश समझौते में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इससे पहले जनवरी में प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) (CCI) ने भी एमिरेट्स एनबीडी बैंक के आरबीएल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि ऐसे बैंक पर पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी मॉडल के तहत संचालित विदेशी बैंकों के लिए नियत प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, निदेशक मंडल बैठकों में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने की शर्त इस पर लागू नहीं होगी। बैंक को अपने ‘आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन’ (Articles of Association) में आवश्यक संशोधन कर आरबीआई से मंजूरी लेने को कहा गया है और बैंक इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा।

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