नई दिल्ली: (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले में एडिटर्स गिल्ड को राहत दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 11 सितंबर तक एडिटर्स गिल्ड के वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
एडिटर्स गिल्ड की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर स्थानीय समाचार रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताकर वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी है। आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ गए।
श्याम दीवान ने कोर्ट को बताया कि एडिटर्स गिल्ड ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए चार सदस्यों को मणिपुर भेजा था। उन्होंने दो सितंबर को रिपोर्ट दी थी। इस पर दो एफआईआर दर्ज हुईं। हमें गिरफ्तारी की आशंका है। एडिटर्स गिल्ड की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा था कि मणिपुर की स्थिति पर स्थानीय समाचार रिपोर्टें पक्षपातपूर्ण थीं। इसको लेकर मणिपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।


