नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह (Aam Aadmi Party MLA Jaswant Singh) को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने जसवंत सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना ईडी का पक्ष सुने अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं।
जसवंत सिंह को ईडी ने 40 करोड़ रुपये के बैंक फर्जीवाड़ा के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। सुनवाई के दौरान जसवंत सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें चुनाव में प्रचार के लिए 4 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। इसके पहले जसवंत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई ने मई. 2023 में जसवंत सिंह के ठिकानों पर छापा मारा था। उसके पहले सितंबर, 2022 में ईडी ने भी जसवंत के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 32 लाख रुपये नकदी, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त की गई थी।