नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली गई है। याचिकाकर्ता कुर्बान अली ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि हाई कोर्ट में ऐसी याचिका लंबित है, इसलिए वे याचिका वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।
यूपी सरकार यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद लाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत सड़क किनारे लगाए गए पोस्टरों को जायज ठहराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की थी, जब दिसंबर, 2019 में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान जमकर तोड़-फोड़ हुई थी और तोड़फोड़ करने वालों की फोटो वाले पोस्टर लगाए गए थे।


