नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक नाबालिग लड़की को लेकर आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक लगा दिया है। जस्टिस मनोज जैन (Justice Manoj Jain) की वेकेशन बेंच ने आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म मेटा को निर्देश दिया कि वो नाबालिग लड़की के बारे में इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक सामग्री डालने वाले का ब्यौरा लड़की के परिजनों को उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
दरअसल, 15 साल की नाबालिग लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें मॉर्फ कर इंस्टाग्राम पर किसी फर्जी आईडी से अपलोड की जा रही थी।लड़की और उसके परिजनों ने उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की जो अपनी आईडी से आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड कर रहा था।लेकिन उसे पता नहीं चला। सुनवाई के दौरान नाबालिग लड़की के वकील ने कहा कि इंस्टाग्राम यूजर का पता लगाने में याचिकाकर्ता असफल रहे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट ने इंस्टाग्राम को संचालित करने वाली कंपनी मेटा को निर्देश दिया कि पहले तो वो लड़की के आपत्तिजनक तस्वीरें हटाए। इसके साथ ही वह आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने वाले इंस्टाग्राम यूजर का ब्यौरा लड़की के परिजनों को उपलब्ध कराएं। आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया।