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New Delhi : ओलंपियन सुशील पहलवान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

New Delhi: Notice to Delhi Police on Olympian Sushil Pehlwan's bail plea

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी (Justice Anup Jairam Bhambhani) की बेंच ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।

सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने रोहिणी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। रोहिणी कोर्ट ने 6 फरवरी को सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुशील कुमार ने जमानत याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण हो चुके हैं। सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 4 मार्च, 2025 को जमानत दी थी।

उच्च न्यायालय से मिली जमानत को उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था।

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