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New Delhi : भारतीय मूल के स्वीडिश प्रोफेसर का ओसीआई कार्ड रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीडन में भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वैन की ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

स्वैन स्वीडन के उप्पसाला यूनिवर्सिटी में पीस एंड कंफ्लिक्ट रिसर्च के प्रोफेसर हैं। केंद्र सरकार ने 30 जुलाई को स्वैन का ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया था। इसके पहले 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने स्वैन का ओसीआई कार्ड निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था। स्वैन ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने की वजह से उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता है।

स्वैन ने कहा कि इसके पहले भी फरवरी, 2022 में केंद्र सरकार की आलोचना करने की वजह से उनका ओसीआई कार्ड निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने न तो कोई भड़काऊ भाषण दिया था और न ही भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं। एक प्रोफेसर होने के नाते वे सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करना नागरिकता कानून के तहत भारत विरोधी गतिविधि के तहत नहीं आता है।

आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ये कैसा आदेश है। आदेश पारित करते समय दिमाग का उपयोग नहीं किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते में अपना विस्तृत आदेश पारित करें और बताएं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई।

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