नई दिल्ली : (New Delhi) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ मामले में शुक्रवार को चार माओवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के सशस्त्र कैडरों को गिरफ्तार किया गया था। बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लांचर) और बीजीएल के गोले सहित कई हथियार जब्त किए गए। एनआईए ने शनिवार काे यह जानकारी दी।
एनआईए ने आज जारी एक बयान में बताया कि आरोपिताें की पहचान आयतू राम नुरुति, मनोज कुमार हिचामी, सुरेश नुरुति और बुधुराम पड्डा के रूप में की गई है। जिनके खिलाफ आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूए (पी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष कल शुक्रवार काे चारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने वाली याचिका में एनआईए ने पाया कि ये सभी आरोपित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्य थे। वे पुलिस की एक खोज टीम पर हमला करने में शामिल थे ।
एनआईए ने राष्ट्र की शांति और सौहार्द को भंग करने के उनके प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के कैडरों पर अपनी बड़ी कार्रवाई के हिस्से के रूप में आरसी- 02/2024/एनआईए/आरपीआर मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है।