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New Delhi : आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव से जुड़े नए विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली: (New Delhi) केन्द्र सरकार ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) में बदलाव से जुड़े पिछले सत्र के दौरान पेश विधेयकों को वापस लेकर तीन नए विधेयकों को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया।गृहमंत्री ने कहा कि पिछली बार पेश विधेयकों को गृह विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने विधेयकों में कई बदलाव सुझाए थे। इनमें से बहुत से बदलावों को स्वीकार किया गया है। ऐसे में विधेयकों से जुड़े संशोधन लाने की बजाय नए ढंग से विधेयक लाए गए हैं।

गृह मंत्री ने विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि ज्यादातर बदलाव कॉमा, फुलस्टॉप से जुड़े हैं। पांच धाराओं में बदलाव किया गया है। स्थायी समिति में इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। सरकार नहीं चाहती कि विधेयकों को जल्दबाजी में पारित किया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा होगी और उपयुक्त सुझाव मिलने पर बदलाव भी किए जा सकते हैं।तीनों विधेयकों को आज सदन के विचार हेतु रखा गया है। विधेयकों पर गुरुवार को चर्चा कराई जा सकती है और शुक्रवार को इन पर गृहमंत्री चर्चा का जवाब दे सकते हैं।

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