नई दिल्ली : (New Delhi) भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक (National Sports Governance Bill and the National Anti-Doping Amendment Bill) पारित कर दिए। इन दोनों विधेयकों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किया। इस दौरान सदन की अध्यक्षता भाजपा की निर्वाचित सांसद संध्या राय ने की।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य देश के विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है, जबकि राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (World Anti-Doping Agency) (WADA) के निर्देशानुसार राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (National Anti-Doping Agency) (NADA) को अधिक “संचालनात्मक स्वतंत्रता” प्रदान करता है। इन विधेयकों का मकसद राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की संस्थागत और संचालनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाना है, ताकि उनके संचालन, जांच और प्रवर्तन संबंधी निर्णयों में स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।
खेल मंत्री मांडविया (Sports Minister Mandaviya) ने लोकसभा में कहा, “यह विधेयक स्वतंत्रता के बाद खेलों में सबसे बड़ा सुधार होगा। इस विधेयक के माध्यम से हम ‘ग्राउंड टू ग्लोरी’ (‘Ground to Glory’) के सपने को साकार करने की उम्मीद करते हैं। यह जवाबदेही और पेशेवराना ढांचे को मजबूत करेगा, महिलाओं को अधिक अवसर देगा और हमारे खिलाड़ियों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।”