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New Delhi/Mumbai : एटीएम से अतिरिक्त निकासी पर 01 मई से लगेगा और ज्‍यादा शुल्क

आरबीआई ने एटीएम लेन-देन पर अतिरिक्‍त निकासी शुल्क बढ़ाकर 23 रुपये किया
नई दिल्ली/मुंबई : (New Delhi/Mumbai)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों को एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ग्राहकों को अब एटीएम से नि:शुल्क निकासी सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर प्रति लेन-देन 23 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए 21 रुपये देना पड़ता था। नए नियम 01 मई से लागू होंगे।

आरबीआई की तरफ से जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि बैंकों को 01 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क दो रुपये बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेन-देन करने की अनुमति दे दी गई है। नए नियमों के अनुसार तय सीमा से ज्‍यादा बार पैसे निकालने की स्थिति में एटीएम ट्रांजेक्शन पर शुल्‍क दो रुपये बढ़ाया गया है। पहले इसके लिए 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन देना पड़ता था, लेकिन अब ग्राहकों को प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपये देना होगा। यह शुल्क माह में नि:शुल्क निकासी की संख्या समाप्त होने के बाद एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 मई, 2025 से एटीएम बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को प्रति लेन-देन 23 रुपये का शुल्क देना होगा, जो पिछली राशि 21 रुपये प्रति लेन-देन से 2 रुपये ज्‍यादा है। केंद्रीय बैंक के अनुसार ग्राहक अभी भी अपने बैंक के एटीएम पर प्रति माह पांच लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) के लिए पात्र होंगे। आरबीआई के अपडेट दिशा-निर्देशों के आधार पर ग्राहकों को अपने बैंक द्वारा संचालित एटीएम पर प्रति माह पांच मुफ्त लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों गतिविधियों सहित) करने का विशेषाधिकार है। इसके अलावा वे महानगरीय क्षेत्रों में अन्य बैंकों के एटीएम पर तीन और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में पांच मानार्थ लेन-देन के हकदार हैं। इन सीमाओं से अधिक किसी भी लेन-देन पर प्रति लेनदेन 23 रुपये तक का शुल्क लग सकता है।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने खुलासा किया था कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एटीएम से नकदी निकासी से महत्वपूर्ण आय हो रही है, जबकि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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