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New Delhi : लोकपाल के आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा हाई कोर्ट पहुंचीं, सुनवाई आज

नई दिल्ली : (New Delhi) तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Trinamool Congress MP Mahua Moitra) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकपाल की ओर से सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल (Justice Anil Kshetrapal) की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगा। लोकपाल की फुल बेंच ने 12 नवंबर को लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था।

महुआ ने अपनी याचिका में लोकपाल के इसी फैसले को चुनौती दी है। महुआ ने कहा है कि लोकपाल का आदेश नैसर्गिक न्याय कै सिद्धांत का उल्लंघन है। लोकपाल ने अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया।सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

इस मामले में सीबीआई ने 21 मार्च 2024 को महुआ और कारोबारी हीरानंदानी (businessman Hiranandani) के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी। महुआ पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था। महुआ पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी 8 दिसंबर 2023 लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। संसद की एथिक्स कमेटी (Parliamentary Ethics Committee) ने महुआ को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी।

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