नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव (JNU Students Union elections) लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।
याचिका सुधांशु शेखर नामक छात्र ने दायर की थी। याचिका में जेएनयू में आगामी छात्र संघ चुनाव में नामांकन दाखिल करने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोबारा पूरी प्रक्रिया को दोहराना और याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने की अनुमति देना संभव नहीं है। जेएनयू छात्र संघ का चुनाव 22 मार्च को होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 15 मार्च थी। छात्र संघ चुनाव के परिणाम 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
याचिकाकर्ता ने जेएनयू के कुलपति के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कुलपति ने छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष बढ़ाने के याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यूनिवर्सिटी में कोरोना के कारण चार साल से अधिक समय तक छात्र संघ के चुनाव नहीं कराये गए थे। याचिका में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से देरी करने के कारण लगातार चार वर्षों तक छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया जिससे याचिकाकर्ता को छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। ऐसे में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी और कुलपति को उसे आयु सीमा में छूट देनी चाहिए।