New Delhi : शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक

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नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (The Supreme Court) ने शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल (founder Anupam Mittal) को राहत दी है। जस्टिस संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली बेंच ने मित्तल के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दिया है।

मित्तल ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने मित्तल की याचिका खारिज कर दिया था। दरअसल शादी डॉट कॉम पर आरोप है कि उसने उस व्यक्ति का ब्यौरा वेरिफाई नहीं किया जिस पर एक महिला के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने शादी डॉट कॉम के जरिये एक व्यक्ति से मुलाकात की थी। बाद में उस व्यक्ति ने महिला से दस लाख रुपये ले लिए। जब महिला ने उस व्यक्ति से पैसे मांगे तो उसने उसकी मॉर्फ तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि जब वो शादी डॉट कॉम के जरिये दूसरे व्यक्ति से बात कर रही थी तो उसकी पहचान को वेरिफाई नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान मित्तल की ओर से पेश वकील ने कहा कि शिकायत में उसे आरोपित नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लड़की ने शादी डॉट कॉम से बाहर जाकर आरोपित व्यक्ति से बात की जबकि शादी डॉट कॉम पर ये स्पष्ट दिशा-निर्देश है कि वो किसी से न तो अपना वित्तीय ब्यौरा साझा करें और न ही पैसे ट्रांसफर करें।