नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा नेता विजेंद्र कुमार गुप्ता (former Chief Minister Arvind Kejriwal and BJP leader Vijender Kumar Gupta) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने और प्राधिकार से एक वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया।
दोनों के निर्वाचन को रमेश खत्री ने चुनौती दी है। इसके पहले भी हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं को दलीलें देने के लिए बुला चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी दलील ठीक से नहीं रख सका।
रमेश खत्री की याचिका में कहा गया है इन दोनों नेताओं ने अपने चुनाव खर्च के बारे में गलत जानकारी दी है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर दोनों नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। याचिका में दोनों नेताओं को अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। खत्री केजरीवाल के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे। उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ रोहिणी विधानसभा के मतदाता के रूप में याचिका दायर की है।