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New Delhi: अवैध खनन मामले में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच का आदेश

नई दिल्ली:(New Delhi) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गोंडा जिले में अवैध खनन मामले में जांच का आदेश दिया है। एनजीटी के जूडिशियल मेंबर अरुण कुमार त्यागी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

बृजभूषण के खिलाफ राजाराम सिंह नाम के व्यक्ति ने गोंडा के 3 गांवों में अवैध खनन की शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह रोजाना करीब सात सौ ओवरलोडेड ट्रकों के जरिए माइनर मिनरल्स का परिवहन करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह इन खनिजों का स्टोरेज कर अवैध रूप से बिक्री करते हैं। ओवरलोडेड ट्रकों के जरिये इस अवैध परिवहन से गोंडा जिले का पटपड़गंज पुल और रोड दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

शिकायत पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोंडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि जांच कमेटी एक हफ्ते के अंदर बैठक करेगी और मौके का मुआयना करेगी। एनजीटी ने जांच कमेटी को निर्देश दिया कि अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के चलते पर्यावरण को नुकसान की जांच कर 7 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपे।

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह जमानत पर हैं।

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