नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट और उसके चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को निर्देश दिया है कि वो 10 सितंबर तक कलानिधि मारन और उनके कल एयरवेज को सौ करोड़ रुपये दें। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
दरअसल मारन और कल एयरवेज ने आर्बिट्रल ट्रिब्युनल का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आर्बिट्रल ट्रिब्युनल ने जुलाई 2018 में स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि वो मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाएं। ट्रिब्युनल ने स्पाइस जेट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ ये रकम अदा करने का निर्देश दिया था।
आर्बिटल ट्रिब्युनल के फैसले को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सही करार दिया था। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को स्पाइस जेट ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है लेकिन डिवीजन बेंच ने भी इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।