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New Delhi : हाई काेर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का दिया आदेश

New Delhi: High Court Orders Protection of Sonakshi Sinha's Personality Rights

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (actress Sonakshi Sinha) के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा (Justice Jyoti Singh) को उन वेब लिंक की सूची देने को कहा, जिन्हें वे हटाना चाहती हैं।

सुनवाई के दौरान सोनाक्षी सिन्हा की ओर से पेश वकील ने कहा कि एआई चैटबॉट के जरिये याचिकाकर्ता के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि आप उन वेब लिंक की सॉफ्ट कॉपी दाखिल कीजिए।

आज ही उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम (Indian cricket team) के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर की ऐसी ही याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अपनी याचिका में सुधार करने का निर्देश दिया। याचिका में गौतम गंभीर ने कई सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा है कि उनके नाम, आवाज या व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसके पहले उच्च न्यायालय (High Court) कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है। इसके पहले उच्च न्यायालय बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

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